गोधरा: SIT कोर्ट ने 2 को ठहराया दोषी, 3 बरी

वर्ष 2002 में हुए गोधरा कांड मामले में एसआईटी कोर्ट ने पांच में से दो लोगों को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही अन्य तीन को बरी कर दिया। मामले में इमरान उर्फ शेरू भटुक और फारूक भाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है वहीं, हुस्सैन सुलेमान मोहन, फारूक धांतिया और कासम भमेड़ी को बरी कर दिया गया है।

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