टीचर्स से नहीं करा सकते शिक्षा से अलग काम: HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों से ऐसे-ऐसे काम कराने का एक चलन हो गया है, जिनका शिक्षण-अध्यापन से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। अदालत की राय में यह अनुमति देने लायक नहीं है

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