UP: पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा तो ऑफिसों में अलग-अलग शिफ्ट, जान लें ये गाइडलाइंस

लखनऊ केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार ने भी सोमवार को अनलॉक के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां कार्यालयों में कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा गाइडलाइंस में कई और सख्ती भी की गई हैं। ये गाइडलाइंस मंगलवार से लागू होंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना केंद्र की अनुमति के स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि, कोविड का प्रसार रोकने के लिए हालात के मुताबिक नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा। भीड़ वाली जगहों, बाजार, सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाने के साथ सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने को कहा है। आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन की सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट पर डालने के साथ बफर जोन में फीवर क्लिनिक और मोबाइल चिकित्सा यूनिट को सक्रिय रखने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक गतिविधियों में बंद स्थान पर निर्धारित क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 100 लोगों की ही अनुमति होगी। खुले स्थान पर क्षेत्रफल की 40 फीसदी क्षमता तक अनुमति दी जाएगी। आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जारी प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा।


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