आयुर्वेदिक डॉक्टर को एलोपैथी वालों के समान सैलरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया गुजरात HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले डॉक्टरों के बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए और वे समान वेतन के हकदार हैं।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/xVf4CSO
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/xVf4CSO
Comments
Post a Comment