अखबार में विज्ञापन के जरिए नोटिस दो...बिलकिस बानो के दोषी की पैंतरेबाजी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों के नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने को लेकर सुनवाई बाधित होने पर निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस को अखबार में प्रकाशित कराया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये नोटिस गुजराती और अंग्रेजी सहित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाएं।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/y9APJI1

Comments

Popular posts from this blog

34 मुसाफिरों समेत बस हाईजैक, कहानी में आया नया ट्विस्ट

किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग, बदले जाएं मध्यस्थता कमिटी के सदस्य

फडणवीस की पत्नी ने पुकारा तो कंधे पर बैठ गया दुर्लभ 'टाइगर', यूं मिली नई जिंदगी!