अखबार में विज्ञापन के जरिए नोटिस दो...बिलकिस बानो के दोषी की पैंतरेबाजी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों के नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने को लेकर सुनवाई बाधित होने पर निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस को अखबार में प्रकाशित कराया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये नोटिस गुजराती और अंग्रेजी सहित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाएं।
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