बिना मीटर 50000 का बिल, रिश्वत लेने पर जेल
लखनऊ की विशेष जज अल्पना शुक्ला ने बगैर बिजली कनेक्शन के 50 हजार का बकाया बिल जारी कर उसे खत्म करने के एवज में पांच हजार की रिश्वत लेने वाले जेई रामकरन यादव को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने रायबरेली में तैनात रहे बिजली विभाग के इस जेई पर 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। सरकारी वकील दुष्यंत मिश्र के मुताबिक इसके खिलाफ रायबरेली के कृष्णपाल सोनकर ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज करवाई थी। करीब 12 साल पहले शिकायतकर्ता ने नगर पालिका द्वारा रेलवे स्टेशन के पास अलॉट अपनी एक गुमटी पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे कनेक्शन नहीं मिला। उसने चार साल बाद फिर से कनेक्शन के लिए शुल्क जमा किया। कनेक्शन मिल गया और मीटर भी लगा दिया गया। इसके बाद जेई रामकरन यादव ने उससे कहा कि 12 साल पहले तुमने जो कनेक्शन लिया था, उस पर लगभग 50 हजार का बकाया है। इस पर कृष्णपाल ने कहा कि उसकी गुमटी पर न तो कनेक्शन और न ही मीटर लगा था। फिर बिल और बकाया कैसे। इस पर रामकरन ने कहा कि बकाया खत्म करा लो, नहीं तो कागजी कार्यवाही करके वसूली के लिए तहसील भेज दिया जाएगा। यह भी कहा कि यह बिल खत्म हो सकता है, बशर्ते तुम 12 हजार खर्च करो। इसे एसडीओ को देना पड़ेगा। पीड़ित ने इस बात की शिकायत डीएम से की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसने विजिलेंस में शिकायत की। 11 जनवरी, 2005 को उसकी इस शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जेई रामकरन को पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
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