अनलॉक 1.0: यूपी में मिलेंगी ये छूट! डिटेल में जानें
लखनऊ कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने .0 लागू तक दिया है। यह 30 जून तक लागू रहेगा। हालांकि इसे '.0' नाम दिया गया है। केन्द्र सरकार की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, हालांकि बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं कुछ मामलों को लेकर केन्द्र सरकार ने फैसले को राज्य सरकार पर छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अनलॉक 1.0 को लेकर अपनी गाइडलाइंस रविवार को जारी करने वाली है। हम आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार आपको इस दौरान क्या छूट दे सकती है। सख्ती के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट! सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दे सकती है। हालांकि यह 8 जून के बाद ही होगा। वहीं रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने को लेकर भी कुछ नियमों के साथ छूट दी जा सकती है। हालांकि लखनऊ मेट्रो को लेकर अभी संशय है लेकिन माना जा रहा है कि 10 जून के बाद स्थितियों के अनुसार फैसला लिया जा सकता है। खत्म होगी पास की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। हालांकि वहां आने वाले लोगों को पूरी तरह से सेनेटाइज करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अब पास की अनिवार्यता भी समाप्त की जा सकती है। इन्हें नहीं मिलेगी इजाजत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक आयोजनों आदि को करने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि आवश्यक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। बिना मास्क के बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और दुकानों पर भी 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। शादी में शामिल होने के लिए 50 से अधिक लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। तंबाकू पर रोक रहेगी लेकिन पान मसाला बेचने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि किसी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।
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