महाराष्ट्र: दफ्तर जा रहे हैं, जरूर जान लें ये शर्तें

मुंबई महाराष्ट्र में ( in Maharashtra) संक्रमण के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें हर रोज के पालन के साथ , सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। Covid-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में कम क्षमता के साथ काम हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लोग कबसे काम पर लौटेंगे। महाराष्ट्र शासन के प्रधान सचिव प्रदीप व्यास ने गाइडलाइन की प्रति जारी की। जिसके अनुसार- -ट्रिपल लेयर का मास्क पहनकर दफ्तर में काम करना है। - दफ्तर में सभी लोग 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ को धोएं। -अपने मुंह, नाक और आंख को बार-बार हाथ न लगाएं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। -खांसते और छींकते समय मास्क का प्रयोग करें। हर रोज स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करें। - कार्यालय में कर्मचारियों के बीच 3 फिट की दूरी अनिवार्य है। आवश्यक बैठकों में भी ऐसी व्यवस्था हो। - जिस भी कर्मचारी या अधिकारी का तापमान 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक हो, उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करें। - कोरोना संदिग्ध कर्मचारी को 14 दिनों तक दफ्तर में नहीं आने दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन करें। -कार्यालय की लिफ्ट, लिफ्ट के बटन और कुर्सियों को तीन बार सेनिटाइज करें। -एक ही गाड़ी में कई लोग ना जाएं। - e-office का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ईमेल करें। - ऑफिस में कम्प्यूटर, की बोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि की सफाई सुनिश्चित करें। 70 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। - कार्यालय के शौचालयों में दिन में 3 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट, डिटर्जेंट से सफाई करें।


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