यूपी में 1 जून से अनलॉक, क्या खुला, क्या बंद, किसे छूट...जानिए पूरी गाइडलाइंस
लखनऊ यूपी में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद एक जून से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश के 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के ऐक्टिव केस 600 से कम हैं। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह की आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुआई में हुई टीम-9 की बैठक के बाद अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गईं। आइए जानते हैं गाइडलाइंस की खास बातें... 600 से कम केस तो जिला अनलॉक गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू यानी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन जिलों में ऐक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम होगी, वहां पाबंदियां अपने आप हट जाएंगी। वहीं मरीज 600 से ज्यादा होने पर कोरोना कर्फ्यू फिर से प्रभावी हो जाएगा। कोरोना कर्फ्यू में छूट के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इन 20 जिलों में रहेगी सख्ती मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया। समारोहों में अधिकतम 25 लोग जुट सकेंगे गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे। वहीं, शव-यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 लोगों को जाने की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। खाद, बीज, कृषि उत्पादों और संयंत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों की दी गई रियायत कार्यालय
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी
- बाकी कार्यालय में अधिकतम 50% उपस्थिति और रोटेशन की व्यवस्था
- निजी कंपनियों के कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना होगा
- औद्योगिक संस्थान, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे
- बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुलेंगे
- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में चालक समेत तीन और चार पहिया वाहनों में केवल 4 लोग बैठ सकेंगे
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एंटीजन जांच की सुविधा देनी होगी
- दोपहिया वाहन सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी, मास्क, हेल्मेट पहनना अनिवार्य
- परिवहन निगम की बसें सीट क्षमता के अनुसार प्रदेश के अंदर ही चलेंगी, स्टैंडिंग की अनुमति नहीं
- रेस्तरां से होम डिलिवरी की अनुमति, हाइवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे खुलेंगे
- अंडे, मांस, मछली की दुकानें पर्याप्त साफ-सफाई के साथ खुल सकेंगी, खुले में बिक्री नहीं होगी
- सब्जी मंडिया खुल सकेंगी पर घनी आबादी की मंडियां खुले स्थान पर जिला प्रशासन खुलवाएगा
- हर सब्जी मंडी में कोरोना हेल्प डेस्क खोली जाएगी
- कोचिंग, सिनेमा, स्विमिंग पूल, बार, शापिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं
- माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंगों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेश के अनुरूप होगी
- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक-कर्मचारी प्रशासनिक काम के लिए विद्यालय आ सकेंगे
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