मुंबई में बिना टीके वालों को भी मिलेगी लोकल में एंट्री, 25 फरवरी को होगा फैसला!

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार टीके की दोनों डोज न लेने वाले लोगों को भी लोकल ट्रेन () में यात्रा की अनुमति दे सकती है। राज्य कार्यकारी समिति की 25 फरवरी को होने वाली बैठक में यह फैसला हो सकता है। दरअसल मंगलवार को मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अगस्त 2021 का वह आदेश अवैध है, जिसमें सिर्फ उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है। मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के हस्ताक्षर से जारी तीनों आदेश आपदा प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से अलग थे। 25 फरवरी को होने वाली बैठक में होगा फैसला इसके पहले राज्य सरकार के वकील अनिल अंतूरकर ने पीठ को सूचित किया, ‘राज्य सरकार ने याचिका में विचाराधीन 15 जुलाई, 10 अगस्त और 11 अगस्त 2021 को जारी किए गए ये आदेश वापस ले लिए हैं। सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की भावना के तहत तीनों आदेश वापस लिए हैं।’ उन्होंने पीठ से कहा कि राज्य कार्यकारी समिति की 25 फरवरी को बैठक होगी, जिसके बाद नए निर्देश जारी किए जाएंगे। अब इस मामले में 28 फरवरी को सुनवाई होगी।


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