कोर्ट बोला- 'एक बार आई लव यू कहना मतलब प्यार जताना', पॉक्सो केस में किया बरी
पीटीआई, मुंबई : एक विशेष अदालत ने कहा है कि लड़की को एक बार 'आई लव यू' कहना उसका जानबूझकर अपमान नहीं है, यह प्यार का इजहार करना है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए 23 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटिल ने केस की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। 17 साल की लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 2016 में उनके घर के पास लड़की से कहा था कि वह उससे प्यार करता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लड़की को घूरा, उसे आंख मारी और उसकी मां को धमकी भी दी। इस शिकायत के आधार पर वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आरोपी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा, 'पीड़िता के अनुसार, घटना के दिन आरोपी ने उससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।' यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता का बार-बार पीछा किया हो और कहा हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कोर्ट ने कहा, 'एक बार मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना ज्यादा से ज्यादा पीड़िता से आरोपी द्वारा प्यार का इजहार करने के समान है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता के शील का अपमान करने के इरादे से यह काम किया गया।'
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