पूर्व पति को 3 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दे महिला, तलाक केस में HC का फैसला
Bombay High Court Latest News: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने तलाक केस में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पूर्व पति को 3 हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। महिला जिस स्कूल में टीचर की नौकरी करती है, उसे भी कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसकी सैलरी से हर महीने 5 हजार रुपये काटे जाएं और उन्हें अदालत में जमा कराया जाए।
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