दिल्ली में हर सिग्नल पर हाथ फैलाए खड़ा है बचपन...
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों को इससे रोकने और उनके पुनर्वास के लिए किए गए कामों का बारे में कोर्ट को बताएं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि वह पिछले दो महीनों से दिल्ली में हैं और गाड़ी चलाते हुए उन्हें रोज सड़कों पर बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए दो जजों की बेंच ने कहा कि अदालत सिर्फ दावे नहीं चाहती, जमीनी स्तर पर काम होते हुए देखना चाहती है। बेंच में जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे दिल्ली आए लगभग दो महीने हो चुके हैं। मैं खुद कार चलाता हूं और मैं रोज सड़कों पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखता हूं। आप (डीसीपीसीआर के वकील) एक दिन में नतीजों की बात कर रहे हैं। पिछले दो महीने से मैं देख रहा हूं।
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