'असहमति की स्थिति में अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध', बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर कही बड़ी बात

Bombay High Court News: पायलट ने अपनी प्रेमिका के अप्राकृतिक संबंधों में इंटरेस्ट न लेने के कारण शादी तोड़ दी थी। इसके बाद प्रेमिका ने ठाणे के कापुरवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी पायलट ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने बड़ी बात कही।

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