मियां-बीबी राजी, तो झट से मिलेगा तलाक, अर्जी के बाद 6 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि जहां रिश्तों में सुधार की गुंजाइश न बची हो, ऐसे मामलों में तलाक को मंजूरी दे सकता है। विवाह के निश्चित तौर पर टूट चुके मामलों में कपल को जरूरी वेटिंग पीरियड का यानी 6 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

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