गुलशन कुमार मर्डर: रउफ मर्चेंट की उम्रकैद सजा बरकरार, अब्दुल रशीद भी दोषी करार
मुंबई टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राउफ मर्चेंट को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने दूसरे आरोपी अब्दुल राशिद को दोषी ठहराया है जिसे पहले सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने अब्दुल राशिद को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। अब्दुल राशिद को दोषी ठहराए जाने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज करते हुए रमेश तौरानी को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा। उन पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। गुलशन कुमार से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इनमें तीन अपील रउफ मर्चेंट, राकेश चंचला और राकेश खाओकर को दोषी ठहराए जाने की खिलाफ की गई थीं। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या की गई थी 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनके शरीर को 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया। दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम ने गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रचने क...